THE HINDU IN HINDI:शासन के लिए यह अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि यह साइबर सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी और नागरिकों की सुरक्षा में डिजिटल शासन की भूमिका के मुद्दों को संबोधित करता है। यह तकनीकी दुरुपयोग से उत्पन्न चुनौतियों और ऐसे अपराधों से निपटने के लिए जागरूकता, कानून और कानून प्रवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालता है।
THE HINDU IN HINDI:डिजिटल धोखाधड़ी का उदय
“डिजिटल गिरफ़्तारियों” में घोटालेबाज़ कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर पीड़ितों को डराते हैं और डिजिटल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पैसे ऐंठते हैं।
ऐसे अपराध कमज़ोर नागरिकों में डर और डिजिटल साक्षरता की कमी का फ़ायदा उठाते हैं।
साइबर अपराध में वृद्धि
भारत में साइबर अपराध के मामलों में काफ़ी वृद्धि हुई है, इस साल 920,000 से ज़्यादा घटनाएँ दर्ज की गई हैं।
इसमें वित्तीय धोखाधड़ी का एक बड़ा हिस्सा शामिल है, जिसमें अक्सर फ़र्जी कॉल, फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग रणनीति का फ़ायदा उठाया जाता है।
काम करने का तरीका
धोखेबाज़ अधिकारी बनकर पीड़ितों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए उकसाते हैं और गिरफ़्तारी या कानूनी कार्रवाई की धमकी जैसी डर पैदा करने वाली रणनीति का इस्तेमाल करते हैं।
कुछ घोटालों में वीडियो कॉल, फ़र्जी पुलिस आईडी और विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए जाली कानूनी दस्तावेज़ शामिल होते हैं।
पीड़ित और प्रभाव
पीड़ितों में गृहिणी और सेवानिवृत्त पेशेवर सहित विविध पृष्ठभूमि के व्यक्ति शामिल हैं।
वित्तीय नुकसान अक्सर हज़ारों से लेकर लाखों रुपये तक होता है।
प्रवर्तन में चुनौतियाँ
साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और विभिन्न राज्य पुलिस इकाइयों द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद, समन्वय और संसाधन की कमी समय पर कार्रवाई में बाधा डालती है।
जागरूकता और डिजिटल साक्षरता की कमी समस्या को और बढ़ा देती है, जिससे नागरिक आसान शिकार बन जाते हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने जागरूकता पैदा करने, साइबर कानूनों को मजबूत करने और मजबूत डिजिटल सुरक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है।
हेल्पलाइन नंबर (1930) और साइबर अपराध पोर्टल जैसी पहल सही दिशा में उठाए गए कदम हैं, लेकिन इनके व्यापक उपयोग और प्रभावशीलता की आवश्यकता है।
निवारक उपाय
नागरिकों को संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचने, पहचान सत्यापित करने और अनचाहे डिजिटल संचार से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने के महत्व पर जोर देती हैं।
THE HINDU IN HINDI:बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार, धार्मिक सह-अस्तित्व की चुनौतियाँ और भारत-बांग्लादेश संबंधों पर इसके प्रभाव। यह सांप्रदायिक सद्भाव, मानवाधिकार और क्षेत्रीय कूटनीति जैसे विषयों से भी जुड़ा हुआ है।
THE HINDU IN HINDI:बांग्लादेश में अल्पसंख्यक मुद्दा
हिंदू भिक्षु और अल्पसंख्यक अधिकार नेता चिन्मय दास की अपराधियों के बाद हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शन और अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों की सैद्धांतिक स्थिति सामने आई है।
बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और बौद्ध धार्मिक अल्पसंख्यकों को लक्षित हिंसा और सांप्रदायिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
विरोध और मांगें
बांग्लादेश सोमिलिटो सनातनी भागवत जोटे जैसे कि टेनलैप्स के नेतृत्व में फ़ोर्ट्स ने मांग की:
अल्पसंख्यक संरक्षण कानून।
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय।
सार्वजनिक अवकाश के लिए धार्मिक आयोजनों की तरह दुर्गा पूजा।
अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के 2,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पिछले महीनों में नौ अल्पसंख्यक सदस्य मारे गए हैं।
सरकार की प्रतिक्रिया
बांग्लादेशी सरकार ने इन अस्थिरता को हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए हैं, जिससे अल्पसंख्यक विरोध प्रदर्शन पर नकेल कसने के लिए अधिकारियों को और अधिक मजबूत बनाया गया है।
चिन्मय दास के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में कथित राजद्रोह शामिल है।
अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निहितार्थ
भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अधिकार पर चिंता व्यक्त की है, सरकार से मित्रवत गुट की रक्षा करने का आग्रह किया है।
हालाँकि, नई दिल्ली और यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के बीच नामांकन नामांकन में बाधा उत्पन्न हुई है।
भारत की स्थिति
नई समान दिल्ली ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को जोर दिया है।
स्थिति तनाव को बढ़ाया बिना आंतरिक पूर्वावलोकन का समाधान करने के लिए पर्यटन स्थल का महत्व पिरामिड को बताया गया है।
THE HINDU IN HINDI:राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के निहितार्थ, शासन, सुरक्षा, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और प्रशासनिक चुनौतियों को छूते हुए।
2025 की जनगणना और एनपीआर:
2025 की जनगणना का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करना है, जिससे भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।
नागरिकता अधिनियम, 1955 द्वारा अनिवार्य, एनआरआईसी नागरिकों को गैर-नागरिकों से अलग करने, राष्ट्रीय सुरक्षा और लक्षित कल्याण वितरण में सहायता करने का प्रयास करता है।
ऐतिहासिक संदर्भ:
कारगिल युद्ध (1999) के बाद की अवधारणा और सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशों के अनुसार, नागरिकता अधिनियम की धारा 14ए नागरिकों के अनिवार्य पंजीकरण और पहचान पत्र जारी करने को अनिवार्य बनाती है।
प्रक्रिया:
एनपीआर में जनसांख्यिकीय डेटा संग्रह, निवास रिकॉर्ड और पारदर्शिता के लिए अपील शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एनआरआईसी का निर्माण होता है।
एनआरआईसी में बायोमेट्रिक डेटा संग्रह को शामिल नहीं किया गया है, जो मौजूदा आधार डेटाबेस का लाभ उठाता है।
आधार बनाम एनआरआईसी:
आधार निवासियों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित सत्यापन उपकरण के रूप में कार्य करता है, जबकि एनआरआईसी लक्षित शासन और सुरक्षा के लिए नागरिकता की स्थिति स्थापित करता है।
असम के एनआरसी से सबक:
असम के एनआरसी (2019) ने सख्त दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं, बहिष्कार की आशंकाओं और प्रशासनिक बाधाओं जैसी चुनौतियों को उजागर किया।
मानवीय चिंताओं, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए, राष्ट्रव्यापी एनआरआईसी को लागू करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:
यह पहल डेटा गोपनीयता और जनसांख्यिकीय प्रोफाइलिंग के बारे में चिंताएँ उठाती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना ज़रूरी है।
बहिष्करण जोखिमों और प्रशासनिक चुनौतियों से निपटने के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएँ और मज़बूत डेटा सुरक्षा तंत्र ज़रूरी हैं।
THE HINDU IN HINDI:शासन, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध) और जीएस-III (आंतरिक सुरक्षा)। यह सशस्त्र विद्रोही समूहों के लोकतांत्रिक राजनीतिक भागीदारी में परिवर्तन की पड़ताल करता है, समावेशी शासन, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करने में सामाजिक-राजनीतिक सुधारों की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालता है।
संदर्भ
श्रीलंका में जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) मार्क्सवादी-लेनिनवादी विद्रोही समूह से मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी में परिवर्तित हो गई, जो विद्रोही समूहों के लोकतांत्रिक राजनीति में एकीकृत होने की वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाती है।
ऐतिहासिक रूप से, जेवीपी, माओवादी और अल साल्वाडोर के फराबुंडो मार्टी नेशनल लिबरेशन फ्रंट (एफएमएलएन) जैसे समूहों ने सशस्त्र संघर्ष को पूंजीवादी संरचनाओं को खत्म करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखा।
संसदीय राजनीति में बदलाव
सशस्त्र विद्रोह संसाधन-गहन होते हैं और हिंसा, लंबे समय तक संघर्ष और राज्य के विद्रोह विरोधी उपायों पर जनता के असंतोष के कारण अक्सर अस्थिर होते हैं।
कई समूह व्यापक स्वीकृति, कम लागत और दीर्घकालिक वैधता के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी को अपनाते हैं।
मुख्य उदाहरण
नेपाल के माओवादियों ने एक दशक के विद्रोह के बाद संसदीय राजनीति में बदलाव किया, जिसे 2006 के बाद शांति समझौतों और संवैधानिक सुधारों द्वारा सुगम बनाया गया।
1992 में शांति समझौते के बाद एल साल्वाडोर में FMLN ने सशस्त्र संघर्ष को त्याग दिया और एक सफल राजनीतिक दल में तब्दील हो गया।
प्रेरक कारक
राजनीतिक बातचीत, हिंसा से जनता की थकान और एक वैध राजनीतिक मंच की आवश्यकता विद्रोही समूहों को लोकतंत्र की ओर ले जाती है।
लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल होने से विद्रोहियों को अपनी शिकायतों को दूर करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और शासन सुधारों में योगदान करने का एक साधन मिलता है।
शासन के लिए निहितार्थ
विद्रोही समूहों को एकीकृत करने से प्रतिनिधित्व का विस्तार करके और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करके लोकतंत्र मजबूत होता है।
यह बदलाव विद्रोही विरासतों के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समेटने के बारे में सवाल उठाता है, खासकर अनसुलझे ऐतिहासिक शिकायतों के मामलों में।
चुनौतियाँ
बदलते विद्रोही समूहों को चुनावी सफलता को अपने ऐतिहासिक लक्ष्यों, जैसे सामाजिक न्याय और आर्थिक सुधारों को संबोधित करने के साथ संतुलित करना चाहिए।
पूर्व विद्रोहियों को एकीकृत करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना स्थायी शांति के लिए महत्वपूर्ण है।
THE HINDU IN HINDI:शासन और कल्याण योजनाएँ) और जीएस-IV (नैतिकता और अखंडता)। इसमें चुनावों के निकट शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं के नैतिक और शासन संबंधी पहलुओं पर चर्चा की गई है, तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही, राजकोषीय विवेकशीलता और दीर्घकालिक नीति उद्देश्यों पर उनके प्रभाव पर सवाल उठाए गए हैं।
संदर्भ
लेख में इस बात पर बहस की गई है कि क्या चुनाव से पहले घोषित कल्याणकारी योजनाएँ, जैसे कि महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, “मतदाता रिश्वत” के बराबर हैं या वैध कल्याणकारी उपाय हैं।
मतदाता रिश्वत बनाम कल्याणकारी उपाय:
आलोचक ऐसी योजनाओं को चुनाव के करीब घोषित किए जाने पर “मतदाता रिश्वत” कहते हैं, जबकि समर्थकों का तर्क है कि वे आर्थिक असुरक्षा या लैंगिक असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती हैं।
नैतिक चिंताएँ तब पैदा होती हैं जब योजनाओं को दीर्घकालिक कल्याण प्रतिबद्धताओं के बजाय चुनावी रणनीति के रूप में देखा जाता है।
नकद हस्तांतरण
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसे नकद हस्तांतरण को आधुनिक कल्याण तंत्र के रूप में देखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे पर खर्च को संभावित रूप से विस्थापित करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है।
समर्थक कमजोर समूहों के लिए उनके महत्व को उजागर करते हैं, जिससे तत्काल राहत सुनिश्चित होती है।
ऐतिहासिक संदर्भ
मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण आय बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन कथित भ्रष्टाचार के लिए उनकी आलोचना की जाती है।
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण लेखापरीक्षा जैसी पिछली कल्याणकारी नीतियों ने कल्याणकारी वितरण में अंतराल को उजागर किया, जिसे एकमुश्त नकद योजनाओं द्वारा संबोधित करने का प्रयास किया गया। भ्रष्टाचार और जवाबदेही: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसी कल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और खराब लक्ष्यीकरण, उनकी प्रभावकारिता के बारे में चिंताएँ पैदा करते हैं।
नकद हस्तांतरण मॉडल, भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करते हुए, निर्भरता पैदा करता है और संरचनात्मक सुधारों की अनदेखी करता है। नैतिक दुविधा: ऐसी घोषणाओं का समय राजनीतिक उद्देश्यों पर सवाल उठाता है और सार्वजनिक संसाधनों की तटस्थता को चुनौती देता है। व्यापक प्रश्न यह है कि क्या ये उपाय दीर्घकालिक कल्याण पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देते हैं।
THE HINDU IN HINDI:यह लेख अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साइबर कानून और ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने में मध्यस्थों की भूमिका के मुद्दों पर प्रकाश डालता है। लेख में मानहानि कानूनों और उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री को प्रकाशित करने के अधिकार के बीच संतुलन पर भी प्रकाश डाला गया है।
संदर्भ
एएनआई (एशियन न्यूज इंटरनेशनल) ने अपने विकिपीडिया पृष्ठ पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए विकिमीडिया फाउंडेशन और तीन विकिपीडिया प्रशासकों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
एएनआई का दावा है कि सामग्री ने इसकी पेशेवर प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है।
विकिपीडिया क्या है?
विश्व भर में स्वयंसेवकों द्वारा बनाए रखा जाने वाला एक समुदाय-संचालित विश्वकोश।
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विवाद की प्रकृति
एएनआई का आरोप है कि विकिपीडिया प्रशासकों ने भ्रामक बयान प्रकाशित किए और अपमानजनक सामग्री को नियंत्रित करने में विफल रहे।
विकिपीडिया ने इसमें शामिल होने से इनकार किया है, इस बात पर जोर देते हुए कि इसकी भूमिका तकनीकी अवसंरचना प्रदान करने तक सीमित है।
न्यायालय के आदेश और विकिपीडिया की भूमिका
एकल न्यायाधीश की पीठ ने विकिमीडिया को प्रशासकों की पहचान साझा करने का निर्देश दिया, जिससे उपयोगकर्ता की गुमनामी और सुरक्षा पर चिंताएँ बढ़ गईं।
विकिपीडिया संपादक विकिमीडिया फाउंडेशन से स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पृष्ठ संपादकीय और नैतिक मानकों को पूरा करते हैं।
सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और आईटी दिशानिर्देश, 2021 के तहत, विकिमीडिया जैसे मध्यस्थों को सुरक्षित बंदरगाह सुरक्षा का लाभ मिलता है, बशर्ते वे गैरकानूनी सामग्री को हटाने में उचित सावधानी बरतें।
विवादास्पद सामग्री के लिए दिशानिर्देश
विकिपीडिया विवादास्पद पृष्ठों के लिए “विस्तारित पुष्टि सुरक्षा” या “पूर्ण सुरक्षा” लागू करता है, जिससे केवल सत्यापित संपादकों या प्रशासकों को ही बदलाव करने की अनुमति मिलती है।
गोपनीयता और गुमनामी पर चिंताएँ
विकिमीडिया को संपादक की पहचान का खुलासा करने के लिए मजबूर करना इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकता है और स्वयंसेवकों को योगदान देने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे प्लेटफ़ॉर्म का सहयोगी मॉडल कमज़ोर हो सकता है।
THE HINDU IN HINDI:विशेष रूप से कॉपीराइट कानून, उचित उपयोग प्रावधानों और सार्वजनिक पहुँच अधिकारों के साथ बौद्धिक संपदा को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रासंगिक मुक्त अभिव्यक्ति को दबाने के लिए एक उपकरण के रूप में कॉपीराइट कानून के दुरुपयोग को भी उजागर करता है।
संदर्भ:
नेटफ्लिक्स द्वारा नयनतारा के जीवन पर बनाई जाने वाली बायोपिक में कुछ फिल्म-संबंधित फुटेज का उपयोग करने को लेकर अभिनेता धनुष (निर्माता) और अभिनेत्री नयनतारा के बीच कॉपीराइट विवाद उत्पन्न हुआ।
धनुष ने अपनी कंपनी वंडरबार फिल्म्स द्वारा निर्मित 2015 की फिल्म नानुम राउडी धान के अंशों का उपयोग करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसमें नयनतारा शामिल थीं।
विवाद का मूल:
नयनतारा ने दावा किया कि बायोपिक के लिए उनके पेशेवर जीवन से संबंधित छोटी क्लिप की आवश्यकता थी, जिनमें से कुछ फिल्म के निर्माण के दौरान उनके मोबाइल पर कैद की गई थीं।
धनुष ने कॉपीराइट उल्लंघन का हवाला देते हुए आपत्ति जताई।
कॉपीराइट कानून और निष्पक्ष व्यवहार:
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 52 के तहत, “निष्पक्ष व्यवहार” आलोचना, शोध या रिपोर्टिंग जैसे उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट किए गए कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है।
न्यायालय उपयोग की सीमा और संदर्भ के लिए इसकी प्रासंगिकता के आधार पर “निष्पक्षता” का आकलन करते हैं।
फिल्मों में कॉपीराइट योग्य घटकों का समामेलन:
किसी फिल्म में कॉपीराइट में कई परतें शामिल होती हैं (जैसे, सिनेमैटोग्राफी, स्क्रिप्ट, संगीत)।
जब तक अनुबंध में स्पष्ट रूप से ऐसा न कहा गया हो, तब तक किसी एक इकाई के लिए स्वामित्व पूर्ण नहीं होता।
न्यायालय के विचार:
यह निर्धारित करना कि फुटेज बायोपिक का एक अनिवार्य हिस्सा था या नहीं।
परदे के पीछे की सामग्री को साझा करने पर प्रतिबंध लगाने वाले अनुबंधों का मूल्यांकन।
वैध उपयोगों को दबाने के लिए कॉपीराइट कानून के संभावित दुरुपयोग का मूल्यांकन।
कॉपीराइट कानून का दुरुपयोग:
भाषण या आलोचना को दबाने के लिए कॉपीराइट कानून के इस्तेमाल पर चिंता जताई गई।
न्यायालय ऐसे दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े उपाय अपना सकते हैं।
THE HINDU IN HINDI:इसमें भारत में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और उसके विनियमन पर चर्चा की गई है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा है। यह GS-II (शासन) से भी जुड़ा है क्योंकि यह अपशिष्ट प्रबंधन को संबोधित करने में कानून और न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका पर प्रकाश डालता है। एचआईवी/एड्स से जुड़ा कलंक और इसके निहितार्थ GS-I (सामाजिक मुद्दे) से जुड़े हैं।
ऐतिहासिक संदर्भ
1980 के दशक में, एचआईवी/एड्स को प्रतिरक्षा प्रणाली को लक्षित करने वाली बीमारी के रूप में पहचाना गया, जिससे व्यापक दहशत और कलंक पैदा हुआ।
1987 में न्यूयॉर्क में बायोमेडिकल कचरे के अनुचित निपटान ने लोगों में आक्रोश पैदा किया, जिससे इस तरह के कचरे की खतरनाक क्षमता पर प्रकाश डाला गया।
भारत में विधायी विकास
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत का पहला कदम चिह्नित किया।
बायोमेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998 ने बायोमेडिकल कचरे के हैंडलिंग और निपटान को औपचारिक रूप दिया, जिससे अस्पताल जवाबदेह बन गए।
2016 और 2020 में संशोधनों ने अपशिष्ट निपटान के लिए अनुपालन ढांचे में सुधार किया और प्रौद्योगिकी-संचालित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की शुरुआत की।
कलंक की भूमिका
1980 के दशक में एचआईवी/एड्स के डर ने स्वास्थ्य सेवा सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन सुधारों पर जनता का ध्यान बढ़ाया।
बायोमेडिकल अपशिष्ट खराब स्वच्छता और अनुचित स्वास्थ्य प्रथाओं का पर्याय बन गया, जिससे नियामक परिवर्तन हुए।
वर्तमान चुनौतियाँ
संसाधन-सीमित सेटिंग्स में बायोमेडिकल कचरे का गलत तरीके से प्रबंधन किया जाता है।
बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल के गैर-अनुपालन और खराब प्रवर्तन के कारण स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को व्यावसायिक खतरों का सामना करना पड़ता है।
प्रगति हुई
बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन और निपटान में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
भारत ने सख्त नियम अपनाए हैं, जिसमें अस्पताल अनुपालन और राज्य की निगरानी अनिवार्य है।
चल रहे सुधारों का उद्देश्य जवाबदेही और प्रवर्तन में अंतर को पाटना है।